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नागदा - अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में शासन ने प्रदान की छूट पूर्व कर्मकार मण्डल अध्यक्ष सुल्तानसिंह शेखावत ने की लाभ लेने की अपील



Nagda(mpnews24)।   मध्यप्रदेश शासन में केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे मध्यप्रदेश कर्मकार मण्डल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तानसिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली के बीमा आयुक्त एमके शर्मा ने बीमा के सभी क्षेत्रिय निदेशकों, प्रभारी उपक्षेत्रिय कार्यालयों को बताया है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का विस्तार और उसकी पात्रता शर्तो में छूट प्रदान की गई है। उक्त छूट 24 मार्च से 31 दिसम्बर 2020 के दौरान ही दी गई है।

श्री शेखावत ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 20 अगस्त को आयोजित अपनी 182वीं बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को एक और वर्ष की अवधि अर्थात 30 जून 2021 तक के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है। निगम ने उन बीमाकृत व्यक्तियों को जो कोविड-19 के कारण तालाबंदी के कारण बेरोजगार हो गए थे, लाभ प्रदान के लिए 24 मार्च से 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए योजना की पात्रता शर्तो में शिथिलता छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है।

श्री शेखावत ने बताया कि बीमाकृत व्यक्ति को अपनी बेरोजगारी से तुरंत पहले न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि हेतु बीमायोग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से ठीक पूर्ववर्ती अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान तथा बेरोजगारी से पहले दो वर्षो में शेष तीन अंशदान अवधियों में से एक अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान दिया जाना चाहिए। पूर्व में इसमें चार अंशदान की पात्रता थी। इसी प्रकार पूर्व में बेरोजगारी के 90 दिनों बाद राहत का भुगतान देय का प्रावधान था जिसे शिथिल करते हुए 30 दिनों में देय किया गया है।
श्री शेखावत ने बताया कि बीमाकृत व्यक्ति का दावा उसके नियोक्ता द्वारा अग्रेषित किया जाना अब आवश्यक नहीं है। दावा सीधे शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और नियोक्ता से दावे के सत्यापन का कार्य शाखा कार्यालय स्तर पर किया जाएगा। साथ ही दावे की आवती प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बीमाकृत व्यक्तियों के बैंक खाते में भूगतान किया जाएगा। आधार का उपयोग बीमाकृत व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाएगा। पूर्व में नियोक्ता के माध्यम से ही दावा प्रस्तुत किया जा सकता था।

उन्होंने बताया कि पिछली चार अंशदान अवधियों के दौरान औसत प्रतिदिन अर्जन के 50 प्रतिशत की सीमा तक राहत का भूगतान बेरोजारी के अधिकत 90 दिनों तक किया जाना है। पूर्व में 25 प्रतिशत की सीमा तक राहत का भुगतान होता था। जिसे अब शिथिल कर दिया गया है।

श्री शेखावत ने बताया कि इसी प्रकार कई बदलाव योजना में किए गए है जिनकी विस्तृत जानकारी भी उनसे प्राप्त की जा सकती है।
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