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नगदा - ठेका श्रमिकों के प्रतिनिधि मीणा ने एसडीएम नागदा को लिखा पत्र, मांगे छः सवालों के जवाब



NAGDA(MPNEWS24)-   ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिकों के प्रतिनिधि अशोक मीणा ने अनुविभागीय अधिकारी नागदा एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को एक पत्र लिखकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ दिलवाने के पूर्व छः प्रश्नों के जवाब शासन, प्रशासन से मांगे है।

हजारों ठेका श्रमिकों से जुडा है मामला
ठेका श्रमिक प्रतिनिधि मीणा ने एसडीएम को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फायबर डिविजन) बिरलाग्राम नागदा में कार्यरत 3500 ठेका श्रमिकों को अटल बीमित व्यक्ति योजना का लाभ दिलवाने के नाम पर शहर में कई प्रकार की भ्रांतियाॅं श्रमिकों के बीच फैला दिया गया है। जिसका निराकरण करना अत्यंत ही आवश्यक है।
योजना को लेकर ठेका श्रमिकों में फैल रही भ्रांति
मीणा ने स्थानिय प्रशासनिक अधिकारी से पुछा है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ ठेका श्रमिक अपने संपूर्ण सेवाकाल अथवा जीवनकाल में कितनी बार ले सकता है ? क्या इस योजना का एक बार लाभ लेने वाला व्यक्ति दोबारा इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए योग्य रहेगा अथवा नहीं? मीणा ने पुछा है कि क्या ठेका श्रमिक इस योजना का लाभ लेने के पश्चात अपने पूर्ववर्ती उद्योग में पुनः रोजगार के लिए पात्र रहेगे अथवा नहीं ? इसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिन श्रमिकों का रोजगार जाएगा, अतः इस योजना का लाभ लेने के पश्चात ठेका श्रमिक का अहित नहीं हो इससे संबंधित दस्तावेज अथवा आपका समर्थन पत्र उपलब्ध करवाऐं कि किस प्रकार प्रशासन ठेका श्रमिकों के रोजगार को बरकरार रखवायेंगे जिससे ठेका श्रमिकों के मध्य ग्रेसिम उद्योग के 100 प्रतिशत संचालन पर बेरोजगार होने संबंधी भ्रम दूर हो सके।
मीणा ने प्रश्न किया है कि इस योजना के तहत ठेका श्रमिकों को कितनी राशि का भूगतान सरकार द्वारा करवाया जाऐगा ? यह राशि कैसे ठेका श्रमिकों को प्राप्त होगी। इसी प्रकार क्या ठेका श्रमिकों को इस योजना से लाभ दिलवाऐ जाने हेतु फार्म के साथ नाॅन-ज्युडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडऐविट की आवश्यकता है ? ठेका श्रमिक ने पुछा है कि क्या इस योजना का लाभ मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज (एसएफडी) में कार्यरत 3500 ठेका श्रमिकों में से सिर्फ उन्हें मिलेगा जिन्होंने उद्योग में 2 साल का बीमित रोजगार और निर्धारित 78 दिन काम का योगदान दिया है ? जो श्रमिक इस शर्त को पुरा नहीं करते उनके लिए क्या व्यवस्था होगी ?
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